राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान: पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव, 2026 के कार्यक्रम की घोषणा

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव 2026 की घोषणासंविधान के अनुच्छेद 243K एवं राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 17(2) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान में पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव 2026 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। यह प्रेस नोट दिनांक 03/10/2026 को जारी किया गया है।मुख्य…

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Election 03 Oct 2026 PDF 291 Downloads
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राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव 2026 की घोषणा

संविधान के अनुच्छेद 243K एवं राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 17(2) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा राजस्थान में पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव 2026 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। यह प्रेस नोट दिनांक 03/10/2026 को जारी किया गया है।

मुख्य बिंदु एवं चुनाव कार्यक्रम विवरण:

  • परिसीमन के पश्चात स्थिति: वर्तमान में राज्य में जिलों की संख्या बढ़कर 41 हो गई है, जिसके अंतर्गत 41 जिला परिषद, 457 पंचायत समितियां, 14403 ग्राम पंचायतें और 130589 वार्ड अस्तित्व में हैं।
  • मतदाता सूची: अर्हता तिथि 01.01.2026 के संदर्भ में तैयार अंतिम मतदाता सूची के अनुसार कुल 4,03,07,308 पंजीकृत मतदाता हैं (पुरुष: 2,08,87,351, महिला: 1,94,19,789, थर्ड जेंडर: 168)। कुल 45384 मतदान केंद्र बनाए गए हैं।
  • मतदान का समय: मतदान का समय प्रातः 7:00 बजे से सायं 06:00 बजे तक नियत किया गया है।
  • मतदान प्रक्रिया एवं ईवीएम: चुनाव EVM (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) के माध्यम से कराए जाएंगे।
  • मतदाताओं की पहचान: मतदान के दौरान मतदाताओं को अपना फोटो पहचान पत्र (EPIC) प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा आयोग द्वारा अनुमोदित 11 वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों (जैसे आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि) में से कोई एक मूल दस्तावेज मान्य होगा।
  • विभिन्न चरणों में चुनाव: पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव विभिन्न चरणों में संपन्न करवाए जा रहे हैं। जैसलमेर, फलोदी एवं सलूंबर के चुनाव एक चरण में, झुंझुनूं, करौली, सीकर, बांसवाड़ा, बीकानेर, जालौर एवं उदयपुर के चुनाव तीन चरण में तथा शेष जिलों के चुनाव चार चरणों में संपन्न होंगे।
  • आदर्श आचरण संहिता: चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेंगे।
  • उम्मीदवारों के लिए चुनाव खर्च सीमा: जिला परिषद सदस्य के लिए 3,00,000/- रुपये, पंचायत समिति सदस्य के लिए 1,50,000/- रुपये और सरपंच के लिए 1,00,000/- रुपये अधिकतम चुनाव खर्च सीमा निर्धारित की गई है।