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सोलहवाँ वित्त आयोग (2026-31): मुख्य रिपोर्ट और संस्तुतियां

सोलहवाँ वित्त आयोग (2026-31) की मुख्य रिपोर्टयह पोस्ट सोलहवें वित्त आयोग (2026-31) की मुख्य रिपोर्ट पर आधारित है। आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के खंड (1) और वित्त आयोग अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया गया था। आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया हैं।मुख्य बिंदु और संस्तुतियांसंस्तुति अवधि: 1 अप्रैल 2026 से 31 मा…

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16THFC 29 Mar 2026 PDF 945 Downloads
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सोलहवाँ वित्त आयोग (2026-31) की मुख्य रिपोर्ट

यह पोस्ट सोलहवें वित्त आयोग (2026-31) की मुख्य रिपोर्ट पर आधारित है। आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के खंड (1) और वित्त आयोग अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया गया था। आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया हैं।

मुख्य बिंदु और संस्तुतियां

  • संस्तुति अवधि: 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक पाँच वर्ष की अवधि।
  • ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण (Vertical Devolution): आयोग ने विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी को 41 प्रतिशत के मौजूदा स्तर पर बनाए रखने की सिफारिश की है।
  • क्षैतिज हस्तांतरण (Horizontal Devolution): राज्यों के बीच कर राजस्व के बंटवारे के लिए जनसंख्या (2011), जनसांख्यकीय प्रदर्शन, क्षेत्रफल, वन आवरण, प्रति व्यक्ति जीएसडीपी दूरी और जीएसडीपी में योगदान जैसे मानदंडों को शामिल किया गया है।
  • स्थानीय निकाय अनुदान: ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) के लिए अनुदानों को मूल और निष्पादन घटकों में वर्गीकृत किया गया है।
  • आपदा प्रबंधन वित्तपोषण: आपदा जोखिम प्रबंधन के तहत एसडीआरएफ और एसडीएमएफ के लिए 2026-31 की अवधि हेतु कुल ₹2,04,401 करोड़ के कार्पर्स की सिफारिश की गई है।
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