पंचायती राज नियम 1996
राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत बनाए गए नियम हैं, जिनका उद्देश्य राज्य में पंचायती राज संस्थाओं (ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद) के कार्यों, प्रशासन, चुनाव, वित्तीय प्रबंधन और उत्तरदायित्वों को व्यवस्थित करना है।
मुख्य बिंदु:
प्रारंभ: नियम 30 दिसंबर 1996 से प्रभावी हुए।
• ढांचा: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के अधिकार, कर्तव्य और संचालन प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है।
• सदस्यों के अधिकार: सदस्यों को मानदेय और भत्ते देने की व्यवस्था है, जो समय-समय पर संशोधित होते हैं।
• सूचना का अधिकार: नियमों के अनुसार, आम नागरिकों को रिकॉर्ड और दस्तावेज प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है।
• प्रशासनिक जिम्मेदारियां: मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अन्य अधिकारियों की भूमिका और जिम्मेदारियों को स्पष्ट किया गया है।
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