RTI के तहत धारा 6(3) के तहत एक से अधिक लोक सूचना अधिकारी को आवेदन अंतरित नहीं
RTI के तहत धारा 6(3) के तहत एक से अधिक लोक सूचना अधिकारी को आवेदन अंतरित नहीं किया जा सकता । ऐसा आवेदन सीधा ही निरस्त किया जा सकता है समिति स्तर से
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