राजमार्ग एवं अन्य सड़कों के मध्य बिंदु से छोड़ी जाने वाली भूमि के संबंध में।
राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-9/भूमि रूपान्तरण) विभाग
कमांकः प. 2(63) राजस्व-9/भू.रू./2021
समस्त जिला कलक्टर,
परिपत्र
विषयः- राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन) नियम, 2007 के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अन्य सड़कों के मध्य बिंदु से छोड़ी जाने वाली भूमि के संबंध में।
राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 4 उन श्रेणियों की भूमियों का अंकन है, जिसका संपरिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जा सकता है।
"किसी भी रेल लाईन, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग या केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये गये किसी भी अधिनियम या नियमों में विनिर्दिष्ट हो, की सीमाओं के भीतर या उद्योग स्थापित करने के लिए, भारतीय सड़क कांग्रेस के मार्गदर्शनों में राष्ट्रीय राज मार्ग / राज्य राज मार्ग / मुख्य जिला सड़क / अन्य जिला सड़क / ग्रामीण सड़को के मध्य बिन्दु से, विनिर्दिष्ट सीमा, जो दीर्घती हो, के भीतर आने वाली भूमि"
उक्त प्रावधानानुसार इण्डियन रोड़ कांग्रेस के नोर्म्स अनुसार सड़क के मध्य बिंदु से भूमि छोड़कर संपरिवर्तन किये जाने के प्रावधान है।
| क्र.स. | सड़क श्रेणी | केन्द्र बिन्दु से बिल्डिंग लाईन की दूरी जिसके भीतर आने वाली भूमि संपरिवर्तन योग्य नही है। | केन्द्र बिंदु से कन्ट्रोल लाईन की दूरी जहां तक भवन निर्माण संक्रियाओं को नियंत्रित किया जाता है। |
| 1 | राष्ट्रीय / राज्य राजमार्ग | 40 मीटर | 75 मीटर |
| 2 | एम.डी.आर. | 25 मीटर | 50 मीटर |
| 3 | ओ.डी.आर. | 15 मीटर | 17.5 मीटर |
| 4 | ग्रामीण सड़क | 12.5 मीटर | 15 मीटर |
राष्ट्रीय राजमार्ग / राज्य राजमार्ग / मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड़ / अन्य डिस्ट्रिक्ट रोड़ / ग्रामीण सड़कों पर कन्ट्रोल लाईन (ऊपर वर्णित अनुसार) तक भवन निर्माण संक्रियाओं को नियंत्रित किया जाना आवश्यक है।
अतः केन्द्र बिन्दु से बिल्डिंग लाईन एवं कन्ट्रोल लाईन के भीतर निर्माण संक्रियाए उक्त सड़कों के लिये सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना नहीं करने हेतु संपरिवर्तन आदेश में शर्त अंकित की जावें।
उक्त परिपत्र, समय-समय पर इण्डियन रोड़ कांग्रेस द्वारा जारी नोर्म्स के अध्यधीन रहेगा।