SBM 2026GUIDELINE "ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) नियम, 2026"
1. SWM नियम 2026 के मुख्य प्रावधान
पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिसूचित यह नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू हैं
। चार श्रेणियों में पृथक्करण: कचरे को स्रोत पर ही गीला, सूखा, सैनिटरी और विशेष देखभाल (जैसे बैटरी, दवाइयाँ) कचरे में अलग करना अनिवार्य है
। लैंडफिल पाबंदियां: लैंडफिल में केवल निष्क्रिय और गैर-पुनर्चक्रणीय (Inert) कचरा ही डाला जा सकता है, गीला और निर्माण कचरा वर्जित है
। प्रदूषक भुगतान करे: नियमों का पालन न करने, गलत रिपोर्टिंग करने या अनुचित निपटान करने पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जुर्माना (Penalty) लगाया जाएगा
।
2. ग्राम पंचायत स्तर पर अनिवार्य वैधानिक दायित्व
ग्राम पंचायत प्रशासन के लिए दस्तावेज़ में निम्नलिखित प्रमुख कार्यवाहियां और लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं:
ग्राम पंचायत द्वारा गाँव स्तर पर SWM की योजना बनानी और क्रियान्वित करनी है, तथा खुले में कचरा डंपिंग और जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना है
। सरपंच और वार्ड पंच को स्रोत पृथक्करण हेतु 'लीड फैसिलिटेटर' (Lead Facilitator) नामित किया गया है
। मार्च 2027 तक स्थानीय उपनियम (Bylaws) बनाने या अद्यतन करने होंगे, जिनमें उपयोगकर्ता शुल्क और जुर्माना तय किया जाना शामिल है
। SBM-G घटकों (जैसे कम्पोस्ट गड्ढे, प्लास्टिक प्रबंधन इकाई, गोबरधन) के साथ समन्वय स्थापित करना है
।