वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी के नये पद सृजन अधिसूचना पत्र
राजस्थान राजपत्र (विशेषांक) / RAJASTHAN GAZETTE (Extraordinary)
साधिकार प्रकाशित / Published by Authority
चैत्र 09, सोमवार, शाके 1948 - मार्च 30, 2026 / Chaitra 09, Monday, Saka 1948 - March 30, 2026
भाग 4 (ग)
उप-खण्ड (1)
राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।
कार्मिक विभाग
(क-ग्रुप-2)
अधिसूचना
जयपुर, मार्च 30, 2026
जी.एस.आर. 148 :- भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1998 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्ः-
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.-
(1) इन नियमों का नाम राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियम, 2026 है।
2. अनुसूची-II का संशोधन.- राजस्थान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1998 से संलग्न अनुसूची-।। में शीर्ष ग्रुप क-सामान्य, के अधीन,-
(i) क्रम संख्याक 1 के सामने स्तम्भ संख्याक 6 में, विद्यमान अभियक्ति "अनुदेशक / सहायक विकास अधिकारी" के स्थान पर अभिव्यक्ति "अनुदेशक/सहायक विकास अधिकारी/वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी" प्रतिस्थापित की जायेगी; और
(ii) क्रम संख्याक 2 के सामने स्तम्भ संख्याक 2 में, विद्यमान अभियक्ति "अनुदेशक/सहायक विकास अधिकारी" के स्थान पर अभिव्यक्ति "अनुदेशक / सहायक विकास अधिकारी/वरिष्ठ ग्राम विकास अधिकारी" प्रतिस्थापित की जायेगी।
[सं. एफ. 1(1) डीओपी/क- 11/1996 पार्ट]