विशेष ग्राम सभा 29-05-2026 के एजेंडे में 8 नए बिंदुओं (जैसे- अवैध मांस की दुकानें हटाना, चरागाह विकास, पट्टे आवंटन आदि) को सम्मिलित करने के संबंध में दिशा-निर्देश।
राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज)
Email: rajpr.dsalegal@rajasthan.gov.in
प्रेषित:
मुख्य / अति० मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त (राजस्थान)।
विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त (राजस्थन)।
जयपुर, दिनांक:-
विषयः- दिनांक 29 जून, 2026 को विशेष ग्राम सभा का आयोजन बाबत ।
संदर्भः- विभागीय पत्रांक एफ. 15 (20) पंरावि / विधि / वि०ग्रा० सभा / 2026 / ई-81146 राजकाज संदर्भ संख्या 22960302 दिनांक 22.06.2026 |
उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा आपके जिले की सभी ग्राम पंचायतों में दिनांक 29 जून, 2026 को विशेष ग्राम सभा का आयोजन किये जाने हेतु निर्देश प्रेषित किये गये थे।
इस संबंध में निर्देशानुसार निवेदन है कि आपके जिले की सभी ग्राम पंचायतों में दिनांक 29 जून, 2026 को आयोजित होने वाली विशेष ग्राम सभा के एजेण्डं में निम्नलिखित बिन्दुओं को भी सम्मिलित करते हुए, नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।
ग्राम पंचायत क्षेत्राधिकार से मांस की अवैध दुकानें हटाया जाना।
चरागाह एवं जलाशय क्षेत्रों में अतिक्रमणकारियों के नाम ग्राम सभा में सार्वजनिक कर अतिक्रमण हटाना।
एक गांव-एक चरागाह विकास गतिविधि तय फार्मेट मय क्षेत्रफल का विवरण अंकित कराते हुए।
चरागाह विकास समिति के पुनर्गठन का अनुमोदन करना।
ग्राम पंचायत की समस्त परिसम्पत्तियों (चरागाह, आबादी भूमि, पंचायत के अधीन निर्मित भवन इत्यादि) की सूची को ग्राम सभा में उपलब्ध कराकर परिसम्पत्ति रजिस्टर में इंद्राज के प्रमाणीकरण का अनुमोदन करना।
जलग्रहण विकास समितियों का पुनर्गठन एवं नए सचिव का चयन।
पं. दीनदयाल उपाध्याय चरागाह विकास एवं गौमाता आश्रय स्थल हेतु चयनित ग्राम पंचायतों में चरागाह भूमि (25 हेक्टेयर से अधिक) का चिन्हिकरण।
घुमन्तू परिवारों को आवासीय भूखण्डों के पट्टे आवंटन करना।