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विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु के आवासहीन व्यक्तियों को भूखण्ड आवंटन
राजस्थान सरकार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग) द्वारा परिपत्र क्रमांक एफ.4()दिशा निर्देश/विधि/पंरा/2016/494 दिनांक 27-6-16 जारी किया गया है।
मुख्य बिंदु:
- राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि अधिकांश ग्राम पंचायतों द्वारा विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु के आवासहीन व्यक्तियों को नियमानुसार भूखण्ड आवंटन करने में शिथिलता बरती जा रही है।
- राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 का नियम 158 कमजोर वर्गों को आबंटन के तहत ग्राम पंचायत को 300 वर्गगज तक की आबादी भूमि रियायती दर पर आवंटित करने की अनुमति देता है।
- समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक F.1(F)(2)SW/63 दिनांक 24.2.1964 के तहत अधिसूचित जातियों के आवासहीन व्यक्तियों को नियमानुसार भूखण्ड आवंटन किया जाना सुनिश्चित किया जाए।
