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विशेष ग्राम सभा आयोजन आदेश
कार्यालय जिला परिषद (पंचायत प्रकोष्ठ) बाड़मेर द्वारा जारी पत्र के अनुसार, माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिनांक 28.11.2024 को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षात्मक बैठक में लिए गए निर्णयों एवं निर्देशों के क्रम में राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में दिनांक 20 दिसम्बर 2024 को विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया जाना है।
मुख्य बिंदु एवं आवश्यक निर्देश
- वार्षिक भौतिक सत्यापन: वर्ष 2024 के लिए असत्यापित पेंशनर्स से व्यक्तिगत संपर्क कर उनके वार्षिक भौतिक सत्यापन को सुनिश्चित किया जाना है।
- मृत्यु, पलायन या अपात्रता: यदि कोई पेंशनर वर्तमान में मृत्यु, पलायन अथवा अन्य कारणों से अपात्र हो गया है, तो उनकी पेंशन निरस्त करने के लिए संबंधित स्वीकृतिर्त्ताओं अधिकारी को रिपोर्ट प्रेषित कर आवश्यक कार्यवाही की जानी है।
- निरस्त पेंशन स्वीकृतियों की सूची चस्पा करना: दिनांक 1 अप्रैल, 2022 से 30 नवंबर, 2024 की अवधि में विभिन्न कारणों से निरस्त की गई पेंशन स्वीकृतियों के संबंध में ऐसे प्रकरणों की सूची को चस्पा कर अपात्र पेंशनर्स के पी.पी.ओ. निरस्त करने तथा पात्र पेंशनर की गलत सूचनाओं के आधार पर पेंशन निरस्त की गई हो तो अनुमोदन कर संबंधित स्वीकृतिर्त्ता अधिकारी के स्तर से पेंशन पुनः प्रारम्भ करवाया जावे।
अतः सभी संबंधित विकास अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने क्षेत्र की सभी ग्राम पंचायतों में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करावें।
