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ग्राम विकास अधिकारी के रिक्त पदों के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 02/02/2021 को जारी पत्र (क्रमांक: एफ.28(पंवारा/प्रशा-2/ग्राविअ/रिक्त पद(नि.)/2021/326) के माध्यम से ग्राम विकास अधिकारी (ग्राम सेवक) के रिक्त पदों पर सेवानिवृत्त ग्रामसेवकों की सेवाएं समेकित परिश्रमिक के आधार पर लिए जाने के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं।
मुख्य बिंदु:
- रिक्त पदों की स्थिति: वर्तमान में पंचायत राज संस्थाओं में ग्राम विकास अधिकारी (ग्राम सेवक) के काफी संख्या में पद रिक्त चल रहे हैं तथा नवसृजित ग्राम पंचायतों में भी पद रिक्त हैं।
- विकास कार्य प्रभावित न हो: पदों के रिक्त होने से विकास कार्य प्रभावित न हों और आम जनता को असुविधा न हो, इसके लिए यह व्यवस्था की गई है।
- सेवाएं लेने की प्रक्रिया: रिक्त पदों के विरुद्ध सेवानिवृत्त ग्राम विकास अधिकारियों (ग्राम सेवकों) की सेवाएं वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 08.02.2018 में वर्णित शर्तों के अध्याधीन समेकित परिश्रमिक के आधार पर ली जा सकती हैं।
- वैकल्पिक व्यवस्था: यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी ग्राम पंचायत में ग्राम विकास अधिकारी का पद रिक्त न रहे; इसके लिए निकटतम ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी को अतिरिक्त चार्ज दिया जा सकता है या सेवानिवृत्त कार्मिक की सेवाएं ली जा सकती हैं।
