नव सर्जित ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों में प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने बाबत आदेश

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग का प्रशासनिक आदेशग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज), राजस्थान सरकार द्वारा नव सर्जित ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों के संबंध में प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी किया गया है। यह आदेश राज्य निर्वाचन आयोग की अनुमति दिनांक 23.10.2026 से सक्षम अनुमोदन पश्चात जारी किया गया है।…

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Karmik/Sarpanch 23 Oct 2026 PDF 39 Downloads
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ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग का प्रशासनिक आदेश

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज), राजस्थान सरकार द्वारा नव सर्जित ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों के संबंध में प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आदेश जारी किया गया है। यह आदेश राज्य निर्वाचन आयोग की अनुमति दिनांक 23.10.2026 से सक्षम अनुमोदन पश्चात जारी किया गया है।

मुख्य निर्देश एवं बिंदु:

  • ग्राम विकास अधिकारी: नव सर्जित ग्राम पंचायत हेतु वित्त विभाग की आईडी 332600780 दिनांक 23.06.2026 तथा विभाग के आदेश दिनांक 26.06.2026 के अंतर्गत स्वीकृत पद के क्रम में, नोलसृजित ग्राम पंचायत का कार्यभार उस ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी को दिया जाए जिससे नव सर्जित ग्राम पंचायत पुनर्गठित होकर बनी है।
  • विकास अधिकारी: नव सर्जित पंचायत समिति हेतु वित्त विभाग की आईडी 332600780 दिनांक 23.06.2026 तथा विभाग के आदेश दिनांक 26.06.2026 के अंतर्गत स्वीकृत पद के क्रम में, नोलसृजित पंचायत समिति का कार्यभार उस पंचायत समिति के विकास अधिकारी को दिया जाए जिससे नव सर्जित पंचायत समिति पुनर्गठित होकर बनी है।
  • अन्य अधिकारी/कर्मचारी: नव सर्जित पंचायत समितियों एवं नव सर्जित जिला परिषदों के लिए वित्त विभाग की आईडी 332600780 दिनांक 23.06.2026 से स्वीकृत पदों के क्रम में, नव सर्जित पंचायत समितियों व नव सर्जित जिला परिषदों हेतु स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्मिकों को अतिरिक्त कार्यभार दिया जाए जो पुनर्गठित पंचायत समिति/जिला परिषद में कार्यरत हैं।

उपर्युक्त आदेशों की शीघ्र पालना कर रिपोर्ट प्रेषित करना सुनिश्चित करने के निर्देश समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद और विकास अधिकारी, पंचायत समिति को दिए गए हैं।

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