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ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी और सिवायचक भूमि पर बने आवासों के पट्टे जारी करने के दिशा-निर्देश
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग), राजस्थान सरकार द्वारा जारी पत्रांक क्र.0एफ.4(78)सिवायचक/नियमन/विधि/पंव्रा/2017/659 दिनांक 25.05.2018 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर बने आवास गृहों के नियमन और पट्टे जारी करने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।
मुख्य निर्देश एवं प्रक्रिया:
- संयुक्त सर्वे: राजस्व लोक अदालत अभियान: न्याय आपके द्वार-2018 (दिनांक 01.05.2018 से 30.06.2018) के तहत ग्राम सेवक एवं पटवारी द्वारा संयुक्त सर्वे कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।
- ई-पचायत पोर्टल पर प्रगति दर्ज करना: अभियान के दौरान दिए गए पट्टों की प्रगति ई-पंचायत पोर्टल पर प्रतिदिन ऑनलाइन भेजी जानी चाहिए।
- समयबद्ध कार्यवाही: जिन ग्राम पंचायतों में सर्वे एवं पट्टे जारी करने का कार्य नहीं हुआ है, वहां नियमानुसार प्रक्रिया अपनाकर अभियान द्वारा पट्टे जारी किए जाएं।
- समन्वय बैठक: उपखंड अधिकारी, विकास अधिकारी एवं तहसीलदार की संयुक्त बैठक आयोजित कर अधिक से अधिक पात्र रहवासियों को पट्टे जारी किए जाएं।
