Document Description
ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर पट्टे जारी करने के संबंध में
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग), राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 25.05.2018 को क्र0एफ.(78)सिवायचक/नियमिन/विधि/परा/2017/659 के अंतर्गत सभी संभागीय आयुक्तों एवं जिला कलेक्टर्स को ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर बने आवास गृहों के पट्टे दिए जाने के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।
मुख्य बिंदु:
- सर्वे एवं पट्टे जारी करना: ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सेवक एवं पटवारी द्वारा संयुक्त सर्वे कराया जाएगा। तहसीलदार द्वारा सेटअपार्ट का प्रस्ताव तैयार कर उपखण्ड अधिकारी द्वारा सेटअपार्ट की कार्यवाही के उपरांत संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा पट्टे जारी किए जाएंगे।
- पात्रता: वे मकान जहां रहवासी दिनांक 01.01.2017 को कम से कम 3 वर्ष अथवा इससे अधिक की अवधि से पूर्व मकान बनाकर रह रहे हैं (विधि द्वारा वर्जित/प्रतिबंधित श्रेणी, सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि एवं मास्टर प्लान में प्रभावित भूमि को छोड़कर)।
- न्याय आपके द्वार अभियान 2018: राजस्व लोक अदालत अभियान (01.05.2018 से 30.06.2018) के दौरान अभियान से पूर्व एवं अभियान के दौरान दिए गए पट्टों की प्रगति ई-पंचायत पोर्टल पर ऑनलाइन भिजवाना सुनिश्चित किया जाए।
