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कार्य सम्पादन हेतु स्थायी आदेश
राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज) द्वारा क्रमांक एफ.17(ई)ग्राविप/प्र.2/संस्था/2009/04, दिनांक 03.01.2022 के तहत नया स्थायी आदेश जारी किया गया है। यह आदेश राजस्थान कार्यपद्धति नियमों के नियम 21 के अंतर्गत पूर्व में जारी स्थायी आदेश (दिनांक 04.01.2017) को अतिक्रमित करते हुए जारी किया गया है।
मुख्य बिंदु:
- कार्यों का निष्पादन: इस आदेश की अनुसूची में पंचायती राज विभाग से संबंधित कार्यों का विवरण दिया गया है और यह निर्धारित किया गया है कि कौन सा कार्य किस अधिकारी, निदेशक/आयुक्त, शासन सचिव (पं.राज), प्रमुख शासन सचिव (ग्रा.वि. एवं पं.राज), राज्यमंत्री या मंत्री के स्तर पर निपटाया जाएगा।
- अनुसूची के कार्य: इसमें नीति निर्धारण, नीतिगत परिवर्तन, वार्षिक व पंचवर्षीय योजना, मंत्रीमंडल ज्ञापन, नियम एवं अधिनियमों का संशोधन, ग्राम सभा एवं मीटिंग, पंचायत संस्थाओं की स्थापना, आरक्षण, कार्यकाल, निलंबन, वित्तीय बजट, लेखा और संपरीक्षा, कर्मचारियों के स्थानांतरण, विधानसभा प्रश्न, पंचायती राज संस्थाओं का विघटन और अन्य कई प्रशासनिक एवं विधिक कार्य शामिल हैं।
- विशेष निर्देश:
- मंत्री की अनुपस्थिति में मामलों को मुख्यालय पर निपटाने और बाद में मंत्री के ध्यान में लाने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं।
- शासन सचिव / प्रमुख शासन सचिव (ग्रा.वि. एवं पं.राज) की अनुपस्थिति में निदेशक/आयुक्त मामलों को निपटा सकते हैं।
- वित्तीय निहितार्थ (Financial Implications) वाले प्रकरणों तथा 50 लाख रुपये या उससे अधिक की निविदा से संबंधित पत्रावलियां वित्तीय सलाहकार के माध्यम से प्रस्तुत की जाएंगी।
