जल जीवन मिशन (JJM) के अंतर्गत 'नल जल मित्र' एवं 'आरपीएल' प्रशिक्षण हेतु सूचियों में संशोधन के संबंध में निर्देश

जल जीवन मिशन (JJM) - नल जल मित्र एवं आरपीएल प्रशिक्षण सूची संशोधनग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज), राजस्थान सरकार द्वारा जल जीवन मिशन (JJM) के अंतर्गत 'नल जल मित्र' (अप्रशिक्षित) एवं 'आरपीएल' (प्रशिक्षित) के प्रशिक्षण हेतु पूर्व में प्राप्त सूचियों में पाई गई कमियों को दूर करने और संशोधित सूची भिजवाने बाबत आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।मुख…

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जल जीवन मिशन (JJM) - नल जल मित्र एवं आरपीएल प्रशिक्षण सूची संशोधन

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज), राजस्थान सरकार द्वारा जल जीवन मिशन (JJM) के अंतर्गत 'नल जल मित्र' (अप्रशिक्षित) एवं 'आरपीएल' (प्रशिक्षित) के प्रशिक्षण हेतु पूर्व में प्राप्त सूचियों में पाई गई कमियों को दूर करने और संशोधित सूची भिजवाने बाबत आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं।

मुख्य बिंदु एवं दिशा-निर्देश:

  • चयन संख्या: प्रत्येक ग्राम पंचायत से 1 अप्रशिक्षित नल जल मित्र एवं 1 प्रशिक्षित आरपीएल अभ्यर्थी की सूची भेजी जानी है। यदि प्रशिक्षित आरपीएल अभ्यर्थी उपलब्ध न हो, तो केवल 2 अप्रशिक्षित नल जल मित्रों को नामित किया जा सकता है।
  • आयु सीमा: नल जल मित्र (अप्रशिक्षित) के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष तथा आरपीएल (प्रशिक्षित) के लिए अधिकतम आयु 50 वर्ष निर्धारित है।
  • शैक्षणिक योग्यता (नल जल मित्र): 12वीं कक्षा उत्तीर्ण, 10वीं के बाद सिविल इंजीनियरिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा का तृतीय वर्ष में अध्ययनरत, 10वीं कक्षा/आईटीआई के साथ संबंधित क्षेत्र में 2 वर्ष का कार्य अनुभव, 8वीं कक्षा उत्तीर्ण के साथ 2 वर्ष का NTC प्रमाण पत्र तथा 2 वर्ष का कार्य अनुभव, NSQF लेवल-3 (असिस्टेंट प्लंबर-जनरल) के साथ 3 वर्ष का अनुभव, या NSQF लेवल-4 (प्लंबर-जनरल) के साथ 1 वर्ष का अनुभव।
  • आरपीएल योग्यता: प्लंबिंग क्षेत्र में न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है, जिसे संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच या प्रधान द्वारा मान्यता/प्रमाणित किया गया हो।

जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी निर्धारित मानदंडों के अनुसार सूचियों का पुनः सत्यापन कर संशोधित एवं अंतिम सूची हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में जिला परिषद कार्मिक के माध्यम से मुख्यालय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ताकि इसे RSLDC को प्रेषित किया जा सके।

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