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जन्म और मृत्यु विलम्ब शुल्क

मुख्य संशोधनअनुज्ञा जारी करना (नियम 9 (2)): जन्म और मृत्यु की 30 दिवस के पश्चात 1 वर्ष के भीतर की घटना हेतु जारी की जाने वाली अनुज्ञा ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी द्वारा जारी की जाएगी। विलम्ब शुल्क (नियम 9 (2) एवं (3)):जन्म या मृत्यु की घटना की सूचना 21 दिवस पश्चात परंतु 30 दिवस के भीतर रजिस्ट्रार को दी जाती है तो 1 रूपये विलम्ब शुल्क के स्थान पर 20 रूपये विलम्ब शुल्क देय होगा। 30 दिवस पश्चात परंतु 1 वर्ष के भीतर दी जाती है तो 50 रूपये विलम्ब शुल्क देय होगा। घटना की सूचना 1 वर्ष पश्चात दिए जाने पर 100 रूपये विलम्ब शुल्क देय होगा। नोटरी सत्यापन की समाप्ति (नियम 9 (2)): जन्म-मृत्यु के विलम्बित रजिस्ट्रीकरण में नोटरी सत्यापन को समाप्त किया गया है। पेनल्टी में वृद्धि (नियम 16 (2)): चिकित्सा संस्थानों के द्वारा जन्म-मृत्यु पंजीयन में 21 दिवस से अधिक विलम्ब किये जाने पर अथवा सूचना समय पर नही देने पर पूर्व में 50 रूपये की पेनल्टी का प्रावधान था जिसे बढाकर अब 250 रूपये एवं अधिकतम…

Guidelines 19 Feb 2025 PDF 0 Downloads
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Document Summary

मुख्य संशोधनअनुज्ञा जारी करना (नियम 9 (2)): जन्म और मृत्यु की 30 दिवस के पश्चात 1 वर्ष के भीतर की घटना हेतु जारी की जाने वाली अनुज्ञा ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी द्वारा जारी की जाएगी। विलम्ब शुल्क (नियम 9 (2) एवं (3)):जन्म या मृत्यु की घटना की सूचना 21 दिवस पश्चात परंतु 30 दिवस के भीतर रजिस्ट्रार को दी जाती है तो 1 रूपये विलम्ब शुल्क के स्थान पर 20 रूपये विलम्ब शुल्क देय होगा। 30 दिवस पश्चात परंतु 1 वर्ष के भीतर दी जाती है तो 50 रूपये विलम्ब शुल्क देय होगा। घटना की सूचना 1 वर्ष पश्चात दिए जाने पर 100 रूपये विलम्ब शुल्क देय होगा। नोटरी सत्यापन की समाप्ति (नियम 9 (2)): जन्म-मृत्यु के विलम्बित रजिस्ट्रीकरण में नोटरी सत्यापन को समाप्त किया गया है। पेनल्टी में वृद्धि (नियम 16 (2)): चिकित्सा संस्थानों के द्वारा जन्म-मृत्यु पंजीयन में 21 दिवस से अधिक विलम्ब किये जाने पर अथवा सूचना समय पर नही देने पर पूर्व में 50 रूपये की पेनल्टी का प्रावधान था जिसे बढाकर अब 250 रूपये एवं अधिकतम…

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