Document Description
कार्यालय ग्राम पंचायत - स्थगन आदेश एवं नोटिस प्रारूप
यह दस्तावेज़ कार्यालय ग्राम पंचायत, पंचायत समिति सुमेरपुर (पाली) द्वारा जारी किया गया स्थगन आदेश एवं नोटिस (प्रारूप-1) है। यह राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 165(3) तथा The Prevention Of Damage to Public Property Act, 1984 के अंतर्गत आता है।
मुख्य बिंदु:
- अतिक्रमण की शिकायत: ग्राम पंचायत की भूमि, आवागमन के रास्ते, जल निकासी की नाली आदि पर अतिक्रमण या अवैध निर्माण की शिकायत मिलने पर यह नोटिस जारी किया जाता है।
- निषेधात्मक आज्ञा: अतिक्रमण/निर्माण को तत्काल प्रभाव से रोकने का आदेश दिया जाता है, अन्यथा नियमानुसार हटाने की कार्रवाई की जाती है।
- सुनवाई की तारीख: निर्धारित तिथि एवं समय पर भूमि के स्वामित्व/निर्माण से संबंधित मूल दस्तावेज़ और जवाब के साथ पंचायत कार्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य है, अन्यथा एक तरफा कानूनी कार्रवाई की जाती है।
- महत्वपूर्ण नोट: ग्राम पंचायत की सक्षम स्वीकृति के बिना किसी प्रकार का निर्माण कार्य करना नियम विरुद्ध है।
