परिपत्र विवरण एवं मुख्य बिंदु
राजस्थान सरकार, पंचायती राज विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक: एफ 139(51)परावि/विधि/अतिक्रमण/2005/3833 दिनांक 24-12-2005 के माध्यम से राजस्थान लोक सम्पत्ति (अनाधिकृत अधिभोगियों, बेदखली अधिनियम) 1964 के प्रावधानों के अंतर्गत पंचायतों की संपत्ति से अवैध अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया और नियमों की जानकारी दी गई है।
मुख्य उपयोगी बिंदु:
- सम्पदा अधिकारी: राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 12.11.92 के अनुसार समस्त जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को सम्पदा अधिकारी नियुक्त किया गया है, जो पंचायत की संपत्तियों से अवैध कब्जों को हटाने हेतु अधिकृत हैं।
- बेदखली की प्रक्रिया: अनाधिकृत अधिभोगी को कम से कम 10 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए, जिसमें बेदखली के कारणों का उल्लेख हो। नोटिस तामील करने के पश्चात सुनवाई कर सम्पदा अधिकारी बेदखल का आदेश पारित कर सकते हैं।
- अपील का प्रावधान: बेदखली के आदेश के विरुद्ध जिला जज अथवा उसके द्वारा अधिकृत न्यायिक अधिकारी के समक्ष 15 दिन के भीतर अपील की जा सकती है।
- दंड का प्रावधान: एक बार बेदखल किए जाने के बाद पुनः अतिक्रमण करने पर एक वर्ष की सजा तथा 1000/- रुपये तक के जुर्माने अथवा दोनों से दण्डित किया जा सकता है।
