Document Description
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग का महत्वपूर्ण आदेश
राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (ग्रामीण विकास, अनुभाग-5) द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2022 को निजी भूमि खातेदारी पर सड़क निर्माण कार्य की स्वीकृति जारी करने के संबंध में आदेश जारी किया गया है।
मुख्य बिंदु:
- पत्र क्रमांक: एफ 27(252) ग्राविव/ग्रुप-5/SOP/पार्ट-3/2021-22, दिनांक 22 मार्च, 2022।
- जारीकर्ता: अपर्णा अरोड़ा, प्रमुख शासन सचिव।
- शर्त/टिप्पणी संख्या 13: सड़क निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि पर प्रचलित आम रास्तों के लिए भूमि से संबंधित काश्तकारों से सहमति एवं नियमानुसार शपथ पत्र लेने के उपरान्त कार्य सम्पादन किया जा सकेगा।
- यह शर्त विभाग की समस्त विभागीय योजनान्तर्गत प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने पर भी प्रभावी होगी।
- काश्तकारों से सहमति में सरलता हेतु विभाग द्वारा पृथक् से प्रपत्र भी जारी किया जा सकता है।
- यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।
