Document Description
अधिसूचना विवरण
राजस्थान सरकार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज) द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 27 से 30 के अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों/जनप्रतिनिधियों के मानदेय की दरों में संशोधन किया गया है। यह संशोधन बजट घोषणा वर्ष 2024-25 के बिंदु सं.-99 के क्रम में किया गया है।
संशोधित मानदेय की दरें
- जिला प्रमुख, जिला परिषद: वर्तमान मानदेय रु. 15180/- प्रतिमाह से बढ़ाकर संशोधित मानदेय रु. 16698/- प्रतिमाह किया गया है।
- प्रधान, पंचायत समिति: वर्तमान मानदेय रु. 10626/- प्रतिमाह से बढ़ाकर संशोधित मानदेय रु. 11689/- प्रतिमाह किया गया है।
- सरपंच, ग्राम पंचायत: वर्तमान मानदेय रु. 6072/- प्रतिमाह से बढ़ाकर संशोधित मानदेय रु. 6679/- प्रतिमाह किया गया है।
मुख्य बिंदु
- जनप्रतिनिधियों को देय मानदेय का भुगतान राज्य वित्त आयोग के तहत मिलने वाली अनुदान राशि से किया जाएगा।
- यह आदेश दिनांक 01.04.2025 से लागू होगा।
- यह अधिसूचना वित्त (व्यय-5) विभाग की आईडी संख्या 332500330 दिनांक 05.03.2025 से प्राप्त सहमति के अनुसार जारी की गई है।
