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राजस्थान पंचायती राज संस्थाओं के मानदेय में संशोधन
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज), राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ 951(19) ( )प्रविवि/लेखा/नि.आ./जिला परिषद/सांख्य/7364 दिनांक 11/10/2017 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों के मानदेय की दरों में तत्काल प्रभाव से संशोधन किया गया है।
संशोधित मानदेय की दरें
- जिला प्रमुख, जिला परिषद: वर्तमान दर 9000/- रुपये प्रति माह से बढ़ाकर संशोधित दर 10000/- रुपये प्रति माह की गई है।
- प्रधान, पंचायत समिति: वर्तमान दर 6000/- रुपये प्रति माह से बढ़ाकर संशोधित दर 7000/- रुपये प्रति माह की गई है।
- सरपंच, ग्राम पंचायत: वर्तमान दर 3500/- रुपये प्रति माह से बढ़ाकर संशोधित दर 4000/- रुपये प्रति माह की गई है।
जिला प्रमुख, प्रधान एवं सरपंच को मानदेय राशि का भुगतान राज्य वित्त आयोग के तहत मिलने वाली राशि से किया जाएगा। यह अधिसूचना वित्त (व्यय-5) विभाग की आईडी संख्या 101702662 दिनांक 01.06.2017 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की गई है।
