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प्रशासन गांवों के संग अभियान-2013: नगरीय सीमाओं में सम्मिलित ग्राम पंचायतों में भूमि आवंटन और पट्टा वितरण के निर्देश

नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग आदेशराजस्थान सरकार के नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा क्रमांक प.3 (1192)/नविचि/3/2010, दिनांक 4 जनवरी 2013 को आदेश जारी किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य 'प्रशासन गांवों के संग अभियान-2013' के शिविरों में नगरीय सीमाओं (Urbanisable limits) में सम्मिलित ग्राम पंचायतों के गांवों में सार्वजनिक उपयोग, सरक…

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act-rules-aabadi 04 Jan 2013 PDF 309 Downloads
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नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग आदेश

राजस्थान सरकार के नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा क्रमांक प.3 (1192)/नविचि/3/2010, दिनांक 4 जनवरी 2013 को आदेश जारी किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य 'प्रशासन गांवों के संग अभियान-2013' के शिविरों में नगरीय सीमाओं (Urbanisable limits) में सम्मिलित ग्राम पंचायतों के गांवों में सार्वजनिक उपयोग, सरकारी विभागों एवं आबादी विस्तार हेतु ग्राम पंचायतों को भूमि आवंटन करना है।

मुख्य बिंदु:

  • अभियान अवधि: राज्य सरकार द्वारा 10 जनवरी, 2013 से 28 फरवरी, 2013 तक 'प्रशासन गांवों के संग अभियान-2013' चलाया जा रहा है।
  • पट्टा देने की अधिकारिता: मास्टर प्लान में दर्शाये गए परिधीय क्षेत्र में स्थित ग्राम पंचायतों को ग्राम पंचायत मुख्यालय वाले ग्राम में 500 मीटर तक और पंचायत के अन्य गांवों में 200 मीटर तक की सीमा में आबादी विस्तार एवं अन्य सार्वजनिक सुविधाओं (विद्यालय, चिकित्सालय आदि) के लिए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अंतर्गत पट्टे दिए जाने की अधिकारिता दी गई है।
  • भूमि की उपलब्धता: जयपुर रीजन में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा, जोधपुर रीजन में जोधपुर विकास प्राधिकरण तथा अन्य क्षेत्रों में जिला कलेक्टर द्वारा ग्राम पंचायतों को भूमि उपलब्ध कराई जाएगी।
  • समस्या निवारण एवं कमेटी गठन: प्राधिकरण/न्यास/स्थानीय निकाय के नाम दर्ज एवं सिवायचक भूमि को ग्राम पंचायतों को आवंटित करने के लिए कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें प्राधिकरण का उपायुक्त/सचिव/मुख्य नगर पालिका अधिकारी (अध्यक्ष), संबंधित उपखण्ड अधिकारी (सदस्य), और संबंधित उप नगर नियोजक या सहायक/कनिष्ठ अभियंता (सदस्य) शामिल हैं।
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