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प्रशासन गाँवों के संग अभियान - भूमि विक्रय और पट्टा जारी करने के संबंध में मार्गदर्शन
राजस्थान सरकार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज) द्वारा जिला कलेक्टर, पाली को प्रशासन गाँवों के संग अभियान के अंतर्गत भूमि विक्रय (पट्टे जारी करने) के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान किया गया है।
मुख्य बिंदु एवं विभागीय टिप्पणी
- पुश्तैनी कब्जा सुधा प्लॉटों पर पट्टा: ग्राम पंचायतों की आबादी भूमि में सरपंच द्वारा जारी स्वामित्व प्रमाण पत्र या अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर पुश्तैनी कब्जा सुधा प्लॉटों की रजिस्ट्री करवाने और पट्टा बनवाने की मांग के संबंध में, राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के प्रावधानों के अनुसार नियमानुसार राशि वसूल कर पट्टा जारी किया जा सकता है।
- व्यावसायिक उपयोग हेतु भूमि के पट्टे: आबादी भूमि क्षेत्र में स्थित पुश्तैनी भूमि में दुकानें या छोटे-छोटे कुटीर उद्योग संचालित होने और उनके पट्टे भूमि स्वामियों के पास न होने की स्थिति में, पंचायती राज नियमों में वर्तमान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अतः व्यावसायिक प्रयोजनार्थ उपयोग में लाई जा रही भूमि के पट्टे दिया जाना संभव नहीं है।
यह आदेश उप शासन सचिव (विधि) द्वारा जारी किया गया है।
