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राज ई-पंचायत पोर्टल: आबाती भूमि और पट्टा संबंधी प्रारूप
यह दस्तावेज़ राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 और राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के तहत ग्राम पंचायतों में आबाती भूमि, भवनों, और पट्टा वितरण से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण प्रारूपों (प्रपत्र) की जानकारी प्रदान करता है।
मुख्य प्रारूप और उनके उपयोग
- प्ररूप 20: भवनों और स्थावर सम्पत्तियों का रजिस्टर (नियम 137 के अंतर्गत)।
- प्ररूप 21: आबाती भूमि के विक्रय का रजिस्टर (नियम 146 के अंतर्गत)।
- प्ररूप 22: आबाती भूमि के प्रस्तावित विक्रय के सम्बन्ध में आक्षेप आमंत्रण करने का नोटिस (नियम 148 के अंतर्गत)।
- प्ररूप 23: आबाती भूमि का विक्रय विलेख (नियम 167(1) के अंतर्गत)।
- प्ररूप 23क: आवासीय भूमि का पट्टा (नियम 157(1) के अंतर्गत)।
- प्ररूप 23ख: आबाती भूमि का आबंटन / परिवारों के कब्जे के अस्थायी मकानों/कच्चे मकानों का नियमितीकरण (नियम 152(2) के अंतर्गत)।
- प्ररूप 23ग: आबाती भूमि का रियायती दर पर / नि:शुल्क आबंटन (नियम 158 के अंतर्गत)।
- प्ररूप 24: आबाती भूमि की पट्टा बही (विक्रय विलेखों का रजिस्टर / नियम 168(1) के अंतर्गत)।
ध्यान दें: ग्राम पंचायतों द्वारा आबाती भूमि के क्रय-विक्रय, पट्टा वितरण, और नियमीकरण की प्रक्रिया निर्धारित नियमों और प्रावधानों के अनुसार ही की जानी चाहिए।
