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राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के संबंध में निर्देश
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग), राजस्थान सरकार द्वारा जारी पत्र क्रमांक एफ.4(1)दिशा-निर्देश/विधि/पंव/2023/04 दिनांक 11.1.2023 के माध्यम से राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 (पुराने गृहों के विियमितीकरण) के अंतर्गत 300 वर्गगज एवं उससे अधिक क्षेत्रफल के भूखंड का पट्टा जारी करने के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
मुख्य बिंदु:
- विषय: राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157-पुराने गृहों के विियमितीकरण के संबंध में।
- क्षेत्रफल: 300 वर्गगज संनिर्मित क्षेत्रफल से अधिक भूमि जो आवासीय परिसर के साथ उपयोग में आ रही खाली आबादी भूमि का पट्टा नियम 157(1)(ii), उपयुक्त खण्ड (i) में विनिर्दिष्ट क्षेत्र से अधिक क्षेत्रफल के लिए है।
- शर्तें एवं प्रक्रिया: ऐसे अधिक क्षेत्रफल पर राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के खण्ड (ख) के अधीन गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई नई बाजार दरों का 25 प्रतिशत राशि जमा करके भूखंडधारी के उपयोग में आ रही कब्जा शुदा (संपूर्ण) आबादी भूमि का पट्टा जारी किया जा सकता है।
यह आदेश समस्त जिलों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया है।
