Document Description
राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2014
विधि (विधाई प्रारूपण) विभाग (ग्रुप-2) द्वारा दिनांक 8 दिसंबर, 2014 को राजस्थान राजपत्र में राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (अध्यादेश संख्यांक 1) प्रकाशित किया गया है। यह अध्यादेश तत्काल प्रवृत्त होगा।
मुख्य बिंदु एवं संशोधन
राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 13) की धारा 19 में संशोधन करते हुए नया खंड अन्तःस्थापित किया गया है:
- शौचालय की अनिवार्यता: घर में कार्यशील स्वच्छ शौचालय होना चाहिए और उसके परिवार का कोई भी सदस्य खुले में शौच के लिए नहीं जाता हो।
- स्पष्टीकरण-II के अनुसार 'स्वच्छ शौचालय' का अर्थ: तीन दीवारों, एक दरवाजे और छत से घिरी हुई कोई जल-बंध (वाटर सील्ड) शौचालय प्रणाली या व्यवस्था।
- परिवार के सदस्य का अर्थ: ऐसे व्यक्ति का/की पति/पत्नी, बच्चे और ऐसे व्यक्ति के साथ निवास कर रहे उसके माता-पिता।
यह अध्यादेश राज्यपाल कल्याण सिंह के आदेशानुसार तथा प्रमुख शासन सचिव दीपक माहेश्वरी के हस्ताक्षर से जारी किया गया है।
