Document Description
अधिसूचना विवरण
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग), राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 11-3-2025 को आदेश क्रमांक एफ.15(2)प्रशासक/विधि/पंव्रा/2025/200 जारी किया गया है। यह अधिसूचना उन ग्राम पंचायतों के संबंध में है जिनका कार्यकाल दिनांक 31.03.2025 तक समाप्त हो रहा है और जिनके चुनाव अपरिहार्य कारणों से संपन्न नहीं हो पा रहे हैं।
मुख्य बिंदु
- प्रशासक की नियुक्ति: ऐसी समस्त ग्राम पंचायतों में संबंधित ग्राम पंचायत के निवर्तमान सरपंच को प्रशासक नियुक्त किया गया है।
- प्रशासनिक समिति का गठन: ग्राम पंचायतों के कार्यकलापों के सुचारू संचालन हेतु प्रशासक की सहायताार्थ प्रत्येक ऐसी ग्राम पंचायत के लिए प्रशासनिक समिति का गठन किया जाएगा।
- समिति के सदस्य: इस प्रशासनिक समिति में ग्राम पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व वे व्यक्ति जो संबंधित ग्राम पंचायत के उप सरपंच एवं वार्ड पंच रहे हैं, सदस्य बनाए जाएंगे।
- वित्तीय एवं बैंक खाते का संचालन: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 एवं राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के तहत ग्राम पंचायत के खातों (Bank Accounts) का संचालन व वित्तीय शक्तियों का प्रयोग प्रशासक (निवर्तमान सरपंच) एवं सम्बन्धित ग्राम विकास अधिकारी द्वारा किया जाएगा।
- कार्यवधि: प्रशासक एवं प्रशासनिक समिति की कार्यवधि नवनिर्वाचन के पश्चात गठित ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती दिन तक रहेगी।
- जिला कलेक्टर्स को अधिकार: अधिनियम की धारा-98 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा समस्त जिला कलक्टरों को अपने जिले की संबंधित ग्राम पंचायतों में उनका कार्यकाल समाप्त होने की तिथि से प्रशासक नियुक्त करने एवं प्रशासनिक समितियों का गठन किये जाने हेतु अधिकृत किया गया है।
