Document Description
राजस्थान पंचायती राज (तृतीय संशोधन) नियम, 2015
ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग (पंचायती राज), राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 5 अगस्त 2015 के माध्यम से राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में संशोधन किया गया है।
मुख्य बिंदु:
- नियम का नाम: राजस्थान पंचायती राज (तृतीय संशोधन) नियम, 2015।
- प्रवर्तन: ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख (05.08.2015) से प्रवृत्त होंगे।
- नियम 158 का संशोधन: राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 158 में उप-नियम (2क) के पश्चात् और उप-नियम (3) के पूर्व नया उप-नियम (2ख) अंतःस्थापित किया गया है।
- विस्थापितों के लिए प्रावधान: राज्य सरकार, सिंचाई परियोजना के विस्थापितों को, निःशुल्क अधिकतम 300 वर्ग गज के अध्यधीन रहते हुए उनके स्वामित्व वाले गृह स्थलों या गृह के समतुल्य आबादी भूमि आवंटित कर सकेगी।
आदेश क्रमांक: [संख्या एफ.4 (7) अमें/रूल/लीगल/पी.आर./2014/537]
यह आदेश राज्यपाल के आदेश से एस.के. सोलंकी, संयुक्त शासन सचिव द्वारा जारी किया गया है।
