Document Description
राजस्थान पंचायती राज (तृतीय संशोधन) नियम, 2018
ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग (पंचायती राज), राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 10.7.2018 की अधिसूचना संख्या एफ 4(7)अमे/रूल्स/लोगल/पी.आर./2014/927 के माध्यम से राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 में संशोधन किया गया है।
मुख्य बिंदु:
- नियम का नाम: इन नियमों का नाम राजस्थान पंचायती राज (तृतीय संशोधन) नियम, 2018 है।
- प्रवृत्ति: ये नियम तुरंत प्रवृत्त होंगे।
- नियम 173-ङ का संशोधन:
- उप-नियम (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "द्वारा इस रूप में नियुक्त और अधिसूचित अपील प्राधिकारी" हटाई जाएगी।
- उप-नियम (3) में, विद्यमान अभिव्यक्ति "अपील प्राधिकारी" के स्थान पर "राज्य सरकार" प्रतिस्थापित की जाएगी।
