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राजस्थान राज्य सूचना आयोग का निर्णय: तृतीय पक्षकार से संबंधित सूचना नहीं दी जा सकती

राजस्थान राज्य सूचना आयोग निर्णययह पोस्ट राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर द्वारा जारी द्वितीय अपील संख्या 105739/2018 (निर्णय दिनांक: 24/05/2019) के आदेश पर आधारित है।मुख्य बिंदु एवं विवरणअपीलार्थी: श्री मुकेश गैना, तेजाजी मन्दिर के पास, तबीजी, जिला अजमेर (राज.)।प्रत्यर्थी: राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव, ग्राम पंचायत तबीजी, पंचायत समिति पीसांगन, जिला अजम…

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RTI 24 May 2019 PDF 678 Downloads
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Document Description

राजस्थान राज्य सूचना आयोग निर्णय

यह पोस्ट राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर द्वारा जारी द्वितीय अपील संख्या 105739/2018 (निर्णय दिनांक: 24/05/2019) के आदेश पर आधारित है।

मुख्य बिंदु एवं विवरण

  • अपीलार्थी: श्री मुकेश गैना, तेजाजी मन्दिर के पास, तबीजी, जिला अजमेर (राज.)।
  • प्रत्यर्थी: राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव, ग्राम पंचायत तबीजी, पंचायत समिति पीसांगन, जिला अजमेर (राज.)।
  • मामला: अपीलार्थी द्वारा दिनांक 20-04-2018 को आवेदन कर अन्य व्यक्तियों (श्री शिवशंकर सोनी व कालूराम सोनी) को पंचायत द्वारा जारी पट्टों की प्रति उपलब्ध कराने की मांग की गई थी।
  • आयोग का निर्णय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(ज) के तहत चाही गई सूचना तृतीय पक्षकार की व्यक्तिगत सूचना होने के कारण प्रदाय नहीं की जा सकती। अपीलार्थी द्वारा किया गया आक्षेप बलहीन पाया गया और आयोग द्वारा अपील खारिज कर दी गई।

यह सारांश राजस्थान राज्य सूचना आयोग के आधिकारिक निर्णय दस्तावेज पर आधारित है।

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