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सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत द्वितीय अपील का निर्णय
राज्य सूचना आयोग, जयपुर द्वारा अपील संख्या 220/2016 (दिनांक 13-10-2016) के संबंध में आदेश जारी किया गया है। यह मामला श्री किशोरी लाल बनाम राज्य सूचना अधिकारी / सचिव, ग्राम पंचायत गणेश्वर, पंचायत समिति नीम का थाना, जिला सीकर से संबंधित है।
मुख्य बिंदु और निर्देश:
- अपीलार्थी का आवेदन: अपीलार्थी ने दिनांक 02-05-2015 को विकास अधिकारी, पंचायत समिति नीम का थाना को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पंचायत समिति के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों में जनवरी 2009 से मार्च 2015 तक विभिन्न योजनाओं के तहत हुए विकास कार्यों की जानकारी मांगी थी।
- सूचना का अंतरण: विकास अधिकारी द्वारा पत्र क्रमांक 2316 दिनांक 11-05-2015 को 41 पंचायतों के ग्राम सचिवों को प्रार्थना पत्र का अंतरण किया गया था।
- प्रत्यार्थी का पक्ष: आयोग के नोटिस के संदर्भ में प्रत्यार्थी ने दिनांक 21-03-2016 को अपीलोत्तर प्रस्तुत कर बताया कि चाही गई सूचना पत्र दिनांक 20-10-2015 द्वारा पंजीकृत डाक से उपलब्ध करा दी गई है तथा उसकी प्रति आयोग को प्रेषित की गई है।
- आयोग की टिप्पणी एवं निर्देश: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) के तहत आवेदक का यह दायित्व है कि वह वांछित सूचना से संबंधित लोक प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी के समक्ष ही प्रार्थना प्रस्तुत करें। विकास अधिकारी द्वारा एक साथ 41 ग्राम पंचायतों के लोक सूचना अधिकारियों को धारा 6 (3) के तहत प्रार्थना पत्र का अंतरण करना अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकूल माना गया है।
- अपील का निस्तारण: चूंकि वांछित सूचना प्रदान की जा चुकी है और अपीलार्थी सुनवाई के समय उपस्थित नहीं हुआ, अतः वर्तमान अपील को खारिज किया जाता है।
