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अधिसूचना विवरण एवं मुख्य बिंदु
राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग) द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एफ.4(54)पट्टा अभि/विधि/पंश/2017/271 दिनांक अप्रैल 06, 2017 के माध्यम से सरकारी कार्यालयों के भवन हेतु भूमि के निःशुल्क आवंटन के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं।
यह अधिसूचना राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा 98 तथा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 162(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई है।
निःशुल्क भूमि आवंटन की सीमाएं एवं प्राधिकार:
- 500 वर्ग गज तक: संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा निःशुल्क भूमि का आवंटन किया जा सकता है।
- 500 से अधिक एवं 1000 वर्ग गज तक: संबंधित पंचायत समिति की पूर्वानुमति से ग्राम पंचायत/पंचायत समिति द्वारा आवंटन।
- 1000 वर्ग गज से अधिक: संबंधित जिला परिषद की पूर्वानुमति से संबंधित ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद को अधिकृत किया गया है।
यह आदेश शासन सचिव एवं आयुक्त आनन्द कुमार के आदेशानुसार जारी किया गया है।
