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श्रीमती बिला देवी, प्रशासक एवं निवर्तमान सरपंच, ग्राम पंचायत डूंगा की नांगल (सीकर) को पदमुक्त करने बाबत आदेश

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग का आदेशराजस्थान सरकार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज) द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ 3(50) जांच/पांक्रावि/सीकर/2025/ई-फाइल 58613 के अनुसार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सीकर की जांच रिपोर्ट के आधार पर ग्राम पंचायत डूंगा की नांगल, पंचायत समिति पाटन, जिला सीकर की निवर्तमान सरपंच एवं हाल प्रशासक श्रीम…

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sarpanch 18 Jul 2025 PDF 1001 Downloads
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ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग का आदेश

राजस्थान सरकार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज) द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ 3(50) जांच/पांक्रावि/सीकर/2025/ई-फाइल 58613 के अनुसार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, सीकर की जांच रिपोर्ट के आधार पर ग्राम पंचायत डूंगा की नांगल, पंचायत समिति पाटन, जिला सीकर की निवर्तमान सरपंच एवं हाल प्रशासक श्रीमती बिला देवी के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।

मुख्य बिंदु:

  • जांच रिपोर्ट के तथ्य: ग्राम पंचायत के निर्माण कार्यों पर कार्यों के बोर्ड नहीं लगाए जाने के बावजूद कार्यों के बोर्ड की राशि का भुगतान किया गया। इसके अतिरिक्त, सरकारी कार्यालयों के पट्टे नियम 162 के बजाय नियम 158 के तहत जारी करने संबंधी प्रकरण में दोषी पाया गया।
  • पदमुक्त आदेश: विभागीय आदेश क्रमांक 13524345 दिनांक 11.02.2025 की पालना में राज्य सरकार द्वारा लिए गए विनिश्चय के क्रम में श्रीमती बिला देवी को ग्राम पंचायत डूंगा की नांगल के प्रशासक पद से पदमुक्त कर दिया गया है।
  • जारीकर्ता: यह आदेश (इन्द्रजीत सिंह) अतिरिक्त आयुक्त एवं शासन उप सचिव II (जांच) द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदित कर जारी किया गया है।
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