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ग्राम पंचायतों में नियुक्त प्रशासकों के मानदेय (Honorarium) भुगतान के सम्बन्ध में मार्गदर्शन

दस्तावेज़ का मुख्य विवरणजारी करने वाला विभाग: ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज), राजस्थान सरकार किसे प्रेषित किया गया: मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, श्रीगंगानगर विषय: ग्राम पंचायतों में नियुक्त प्रशासकों के मानदेय (Honorarium) भुगतान के सम्बन्ध में मार्गदर्शन पत्र/आदेश क्रमांक: एफ. 951 (19) परावि/लेखा/ जिला परिषदनि.आ./ सुविधा/ मानदेय बढाने/-08713 जारीकर्ता अधिकारी: कृष्ण कन्हैया मीणा, वित्तीय सलाहकार डिजिटल हस्ताक्षर की तिथि: 08-10-2025 आदेश का मुख्य निष्कर्षयह पत्र श्रीगंगानगर जिला परिषद द्वारा प्रशासकों के मानदेय भुगतान के संबंध में मांगे गए मार्गदर्शन (संदर्भ: राजाकाज क्रमांक 17879858 दिनांक 19.09.2025) के जवाब में लिखा गया है। विभाग द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 और राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में नियुक्त प्रशासकों को मानदेय (Honorarium) देने का कोई भी प्रावधान नहीं है।

Karmik/Sarpanch 05 Oct 2025 PDF 0 Downloads
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दस्तावेज़ का मुख्य विवरणजारी करने वाला विभाग: ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज), राजस्थान सरकार किसे प्रेषित किया गया: मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, श्रीगंगानगर विषय: ग्राम पंचायतों में नियुक्त प्रशासकों के मानदेय (Honorarium) भुगतान के सम्बन्ध में मार्गदर्शन पत्र/आदेश क्रमांक: एफ. 951 (19) परावि/लेखा/ जिला परिषदनि.आ./ सुविधा/ मानदेय बढाने/-08713 जारीकर्ता अधिकारी: कृष्ण कन्हैया मीणा, वित्तीय सलाहकार डिजिटल हस्ताक्षर की तिथि: 08-10-2025 आदेश का मुख्य निष्कर्षयह पत्र श्रीगंगानगर जिला परिषद द्वारा प्रशासकों के मानदेय भुगतान के संबंध में मांगे गए मार्गदर्शन (संदर्भ: राजाकाज क्रमांक 17879858 दिनांक 19.09.2025) के जवाब में लिखा गया है। विभाग द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 और राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में नियुक्त प्रशासकों को मानदेय (Honorarium) देने का कोई भी प्रावधान नहीं है।

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