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ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार
राजस्थान सरकार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (ग्रामीण विकास, अनुभाग-5) द्वारा जारी स्थायी आदेश संख्या - 23/2015 (क्रमांक: एफ-27(71)ग्रावि/अनु-5/सरपंच ज्ञापन/2015-16, दिनांक 27 नवम्बर, 2015) के संबंध में मुख्य जानकारी निम्नलिखित है:
मुख्य बिंदु एवं उद्देश्य:
- विभागीय परिपत्र संख्या 17/2015 के द्वारा जारी ग्रामीण कार्य निर्देशिका-2015 भाग-1 में संशोधन किया गया है।
- निर्देशिका के निर्देश संख्या 9.6.1 - जिला स्तरीय दर निर्णायक समिति अथवा जिला स्तरीय समिति में जिले के दो सरपंच एवं दो ग्राम सेवक पदेन सचिव (कुल 4 सदस्य) शामिल किए जाते हैं।
- इन सदस्यों का चयन अलग-अलग पंचायत समितियों से प्रतिवर्ष रोटेशन के आधार पर जिला कलक्टर द्वारा मनोनीत किया जाएगा।
- शेष प्रावधान यथावत रहेंगे और यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।
