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ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग - स्थायी आदेश संख्या 37/2021
राजस्थान सरकार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (ग्रामीण विकास, अनुभाग-5) द्वारा दिनांक 01 अक्टूबर 2021 को स्थायी आदेश संख्या 37/2021 जारी किया गया है। यह आदेश ग्राम पंचायतों को निर्माण कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने हेतु प्रदत्त शक्तियों में संशोधन से संबंधित है।
मुख्य बिंदु एवं वित्तीय सीमाएं
- परिशिष्ट - 1 (प्रशासनिक स्वीकृति): निर्माण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति (मूल) (विधायक, सांसद कोष व महात्मा गांधी नरेगा के अतिरिक्त) के अंतर्गत नवीन स्वीकृति हेतु वित्तीय सीमा 10.00 लाख रुपये तक तथा रखरखाव एवं मरम्मत हेतु 0.50 लाख रुपये तक निर्धारित की गई है। इसमें शर्तें/टिप्पणियां क्र.सं. 1 से 13 यथावत लागू होंगी।
- परिशिष्ट - 2 (वित्तीय स्वीकृति): निर्माण कार्य की वित्तीय स्वीकृति (मूल) (विधायक, सांसद कोष व महात्मा गांधी नरेगा के अतिरिक्त) के अंतर्गत नवीन स्वीकृति हेतु वित्तीय सीमा 10.00 लाख रुपये तक तथा रखरखाव एवं मरम्मत हेतु 0.50 लाख रुपये तक निर्धारित की गई है। इसमें शर्तें/टिप्पणियां क्र.सं. 1 से 10 यथावत लागू होंगी।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं।
