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विभागीय निर्माण कार्यों के अंतर्गत सड़क निर्माण
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा दिनांक 22 मार्च, 2022 को निजी भूमि खातेदारी पर सड़क निर्माण कार्य की स्वीकृति के संबंध में महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है।
मुख्य बिंदु:
- आदेश क्रमांक: एफ 27(252) ग्राविव/ग्रुप-5/SOP/पार्ट-3/2021-22, दिनांक 22 मार्च, 2022।
- जारीकर्ता: अपर्णा अरोरा, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
- शर्त/टिप्पणी संख्या 13 का जोड़ा जाना: सड़क निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि पर प्रचलित आम रास्तों के लिए भूमि से संबंधित काश्तकारों से सहमति एवं नियमानुसार शपथ पत्र लेने के उपरान्त कार्य संपादन किया जा सकेगा।
- प्रभावी क्षेत्र: उक्त शर्त विभाग की समस्त विभागीय योजनांतर्गत प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने पर प्रभावी होगी।
- सहूलियत: इसमें काश्तकारों से सहमति में सरलता हेतु विभाग द्वारा पृथक् से प्रपत्र भी जारी किया जा सकेगा।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और इसकी प्रतियां समस्त जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और विकास अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की गई हैं।