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अतिरिक्त / सहायक विकास अधिकारी के जॉब चार्ट के संबंध में परिपत्र

परिचय एवं मुख्य उद्देश्यराजस्थान सरकार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग) द्वारा क्रमांक एफ.28(2)परावि/प्रशा.2/पंचा.प.अ./जॉब चार्ट/2017/550, दिनांक 23-02-2022 के तहत अतिरिक्त विकास अधिकारी और सहायक विकास अधिकारी के जॉब चार्ट के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।अतिरिक्त विकास अधिकारी के कार्य एवं उत्तरदायित्वसमन्वयक के रूप…

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adbdo 23 Feb 2022 PDF 436 Downloads
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परिचय एवं मुख्य उद्देश्य

राजस्थान सरकार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग) द्वारा क्रमांक एफ.28(2)परावि/प्रशा.2/पंचा.प.अ./जॉब चार्ट/2017/550, दिनांक 23-02-2022 के तहत अतिरिक्त विकास अधिकारी और सहायक विकास अधिकारी के जॉब चार्ट के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

अतिरिक्त विकास अधिकारी के कार्य एवं उत्तरदायित्व

  • समन्वयक के रूप में: अतिरिक्त विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी तथा विकास अधिकारी के मध्य एक समन्वयक के रूप में विकास अधिकारी के सीधे नियंत्रण में कार्य करेंगे।
  • शाखाओं के प्रभारी: पंचायत समिति की समस्त शाखाओं के प्रभारी के रूप में विकास अधिकारी के निर्देशन में कार्य करेंगे।
  • पर्यवेक्षण: पंचायत समिति के सहायक विकास अधिकारी अतिरिक्त विकास अधिकारी के पर्यवेक्षण में अपनी आवंटित शाखाओं का कार्य संपादित करेंगे।
  • नोडल अधिकारी: प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), राजीविका, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के नोडल अधिकारी भी आवश्यकतानुसार नियुक्त किए जा सकेंगे।

सहायक विकास अधिकारी (SEO) का जॉब चार्ट एवं सर्कल पुनर्गठन

  • पदों का विवरण: जिला परिषद में कुल 165 सृजित पद (प्रति कार्यालय 5-5 पद) तथा पंचायत समिति में 2264 सृजित पद (औसततन 5 ग्राम पंचायतों पर 1 पद) हैं।
  • सर्कल/क्लस्टर पुनर्गठन: पंचायत समिति के परिदृश्य में आने वाली समस्त ग्राम पंचायतों को स्वीकृत सहायक विकास अधिकारियों के पदों के अनुरूप समान रूप से भौगोलिक संबद्धता और निकटता को ध्यान में रखते हुए सर्कल/क्लस्टर में पुनर्वितजित किया जाएगा।
  • निरीक्षण एवं भ्रमण: सहायक विकास अधिकारी अपने कलस्टर की प्रत्येक ग्राम पंचायत का माह में कम से कम एक बार विस्तृत निरीक्षण करेंगे तथा निरीक्षण प्रतिवेदन विकास अधिकारी के माध्यम से मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद तथा विभाग को प्रेषित करेंगे।
  • ग्राम पंचायत रिकॉर्ड: सहायक विकास अधिकारी ग्राम पंचायत अभिलेखों, लेजर, रोकड़ बही, स्टॉक रजिस्टर, जन्म-मृत्यु पंजीका, और विभिन्न अधिनियमों (सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012, लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011) के अंतर्गत प्राप्त आवेदन रजिस्टरों का नियमित संधारण सुनिश्चित कराएंगे।
adbdo Format Karmik/Sarpanch Additional BDO

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