राजस्थान राज्य सूचना आयोग निर्णय - दिनांक 16.10.2025

राजस्थान राज्य सूचना आयोग (जयपुर) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अंतर्गत द्वितीय अपील एवं परिवार मामलों पर एक महत्वपूर्ण निर्णय पारित किया गया है। यह निर्णय मुख्य सूचना आयुक्त श्री मोहन लाल लाठर द्वारा दिनांक 16-10-2025 को जारी किया गया।

मुख्य बिंदु एवं विवरण

  • अपीलार्थी/परिवादी: श्री सज्जन सिंह (निवासी - जोधपुर, राजस्थान) द्वारा वर्ष 2018 से 2025 के बीच आयोग में कुल 1127 द्वितीय अपीलें एवं परिवार दायर किए जा चुके हैं।
  • लक्ष्यित विभाग: अधिकांश अपीलें/शिकायतें पंचायती राज विभाग के ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति स्तर के लोक सूचना अधिकारियों (ग्राम विकास अधिकारी, विकास अधिकारी आदि) के विरुद्ध संस्थित की गई हैं। बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर और फलोदी जिलों से संबंधित प्रकरण इसमें शामिल हैं।
  • शीर्ष न्यायालयों के निर्णय का हवाला: आदेश में माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णयों (जैसे सीबीआई बनाम आदित्य बंधोपाध्याय) का उल्लेख करते हुए स्पष्ट किया गया है कि आरटीआई अधिनियम का दुरुपयोग, अत्यधिक या पुनरावृत्ति (Repetitive/Excessive) वाले आवेदन, और लोक प्राधिकारियों के सीमित मानव संसाधनों पर अत्यधिक भार डालना कानून की भावना के अनुकूल नहीं है।
  • कैशबुक व अन्य दस्तावेजों की मांग: आयोग ने अपने निर्णय में यह भी रेखांकित किया है कि एक ही अवधि के कैशबुक की बार-बार प्रतियां मांगना लोक प्राधिकारी के सीमित संसाधनों का अनावश्यक विचलन है।
  • आयोग का निष्कर्ष: परिशिष्ट-01 में वर्णित मामलों की विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए, चूंकि प्रार्थी को पूर्व में समुचित सूचना/विनिश्चय प्रेषित किया जा चुका है, अतः शेष प्रकरणों में अतिरिक्त सूचना उपलब्ध कराने के कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं और प्रकरणों को निस्तारित किया गया है।