Document Description
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अधिसूचना
राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग) द्वारा जारी आदेश (क्रमांक: एफ.15(09)पंरावि/विधि/विविध/2025/ई-54050) के अनुसार ग्राम पंचायतों के प्रशासकों के त्याग-पत्र और नए प्रशासक की नियुक्ति के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं।
मुख्य बिंदु:
- त्याग-पत्र स्वीकार करना: यदि नियुक्त प्रशासकों में से कोई प्रशासक त्याग-पत्र देता है, तो संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा उक्त त्याग-पत्र स्वीकार किया जाएगा।
- ग्राम विकास अधिकारी की नियुक्ति: प्रशासक द्वारा त्याग-पत्र दिए जाने पर उसके स्थान पर संबंधित ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी को प्रशासक नियुक्त किए जाने हेतु अधिकृत किया गया है।
- कार्य अवधि: प्रशासक की कार्यविधि नवनिर्वाचन के पश्चात गठित ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक की तारीख के ठीक पूर्ववर्ती दिन तक निर्धारित की गई है।
यह आदेश शासन सचिव एवं आयुक्त डॉ. जोगा राम द्वारा जारी किया गया है और संबंधित अधिकारियों को सूचमार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया है।