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पट्टा बही के संधारण के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश
राजस्थान सरकार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग) द्वारा दिनांक 30/03/2022 को एक परिपत्र जारी किया गया है जिसका क्रमांक क्र.एफ.139(06)निर्देश/विधि/पंवरे/2022/327 है।
इस परिपत्र का मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों द्वारा पट्टा बही का उचित संधारण सुनिश्चित करना है।
मुख्य बिंदु:
- विभाग के ध्यान में लाया गया था कि कतिपय पंचायत समिति स्तर पर ग्राम पंचायतों द्वारा जारी पट्टों का रिकॉर्ड संधारित नहीं किया जा रहा है, जिससे भ्रष्टाचार संबंधी प्रकरण प्राप्त हो रहे हैं।
- राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1996 के नियम 168 के तहत नीलामी, परक्रामण या आवंटन द्वारा किए गए समस्त विक्रयों, जिनके लिए पट्टे जारी किए जाएं, अभिलेख पंचायत द्वारा प्ररूप 24 में पट्टा बही में रखे जाने का प्रावधान है।
- समस्त विकास अधिकारियों, पंचायत समिति (राजस्थान) को निर्देशित किया गया है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1996 के नियम 168 में वर्णित प्रावधानों की पालना कढ़ाई से अमल में लाई जाए।
- उक्त परिपत्र की अवहेलना किए जाने वाले संबंधित विकास अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
