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नया जिला परिषद खैरथल-तिजारा का गठन
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग), राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एफ15(1)परा/विधि/जिपगठन/2025/764 दिनांक 19 नवंबर, 2025 के अनुसार, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा-11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नवीन जिला परिषद, खैरथल-तिजारा का गठन किया गया है।
प्रमुख बिंदु
- मुख्यालय: नवीन जिला परिषद खैरथल-तिजारा का मुख्यालय खैरथल-तिजारा रखा गया है।
- क्षेत्राधिकार: राजस्व विभाग की अधिसूचना दिनांक 05.08.2023 में वर्णित क्षेत्र में से नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका (नगरीय क्षेत्र) को छोड़कर समस्त क्षेत्र तथा जिला परिषद अलवर के वर्तमान क्षेत्राधिकार से वह क्षेत्र पृथक रहेगा जो क्षेत्र नवगठित जिला परिषद खैरथल-तिजारा के क्षेत्राधिकार में सम्मिलित है।
- अलवर जिला परिषद का कार्यभार: जिला परिषद अलवर वर्तमान स्वरूप में उस तारीख से ही विद्यमान नहीं रहेगी और कार्य करना बंद कर देगी जब नवीन जिला परिषद खैरथल-तिजारा एवं पुनर्गठित जिला परिषद अलवर का कार्यकाल प्रारम्भ होगा।
