Document Description
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग अधिसूचना
राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा-11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला परिषद, ब्यावर के गठन की अधिसूचना जारी की गई है।
मुख्य बिंदु:
- अधिसूचना संख्या: एफ15(1)परा/विधि/जिपगठन/2025/761 (दिनांक नवम्बर 19, 2025)
- क्षेत्राधिकार: राजस्व विभाग की पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं के अंतर्गत अजमेर, पाली, भीलवाड़ा और राजसमंद जिलों के पुनर्गठन के फलस्वरूप नवगठित जिला ब्यावर के क्षेत्र को इसमें शामिल किया गया है (नगरीय क्षेत्रों को छोड़कर)।
- कार्यान्वयन: जिला परिषद अजमेर, भीलवाड़ा, पाली और राजसमंद अपने वर्तमान स्वरूप में निर्धारित तिथि से कार्य करना बंद कर देंगी, जब तक कि नवीन जिला परिषद ब्यावर और पुनर्गठित जिला परिषदों का कार्यकाल प्रारंभ नहीं होता।
