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जिला परिषद फलोदी का गठन
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग), राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा-11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला परिषद, फलोदी का गठन किया गया है। यह अधिसूचना जयपुर, नवम्बर 19, 2025 (संख्या एफ15(1)परा/विधि/जिपगठन/2025/760) के अंतर्गत जारी की गई है।
मुख्य बिंदु:
- नया जिला परिषद: राजस्व विभाग की अधिसूचनाओं के क्रम में नवनिर्वाचित जिला परिषद फलोदी का गठन किया गया है जिसका मुख्यालय फलोदी रखा गया है।
- क्षेत्राधिकार: नवनिर्वाचित जिला परिषद, फलोदी का क्षेत्राधिकार, राजस्व विभाग की उक्त अधिसूचनाओं में वर्णित क्षेत्र में से नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका (नगरीय क्षेत्र) को छोड़कर, समस्त क्षेत्र रहेगा।
- कार्यकाल: जिला परिषद जैसलमेर, जोधपुर वर्तमान स्वरूप में उस तारीख से ही विद्यमान नहीं रहेगी और कार्य करना बंद कर देगी जब नवीन जिला परिषद फलोदी एवं पुनर्गठित जिला परिषद जैसलमेर, जोधपुर का कार्यकाल प्रारम्भ होगा।
