जिला परिषद डीडवाना-कुचामन का गठन
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग), राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या एफ15(1)परा/विधि/जिपगठन/2025/763 दिनांक नवम्बर 19, 2025 के तहत राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा-11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नवीन जिला परिषद, डीडवाना-कुचामन का गठन किया गया है।
मुख्य बिंदु:
- मुख्यालय: नवीन जिला परिषद डीडवाना-कुचामन का मुख्यालय डीडवाना-कुचामन रखा गया है।
- क्षेत्राधिकार: नवगठित जिला परिषद का क्षेत्राधिकार राजस्व विभाग की अधिसूचना दिनांक 05.08.2023 में वर्णित क्षेत्र में से नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका (नगरीय क्षेत्र) को छोड़कर, समस्त क्षेत्र रहेगा।
- जिला परिषद नागौर: जिला परिषद नागौर वर्तमान स्वरूप में उस तारीख से ही विद्यमान नहीं रहेगी और कार्य करना बन्द कर देगी जब नवीन जिला परिषद डीडवाना-कुचामन एवं पुनर्गठित जिला परिषद नागौर का कार्यकाल प्रारम्भ होगा।
