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कार्यालय ग्राम पंचायत, पं.स. सुमेरपुर (पाली) - अतिक्रमण हटाने बाबत आदेश/नोटिस (प्रारूप-2)

कार्यालय ग्राम पंचायत, पं.स. सुमेरपुर (पाली)यह दस्तावेज़ कार्यालय ग्राम पंचायत, पं.स. सुमेरपुर (पाली) द्वारा जारी किया गया अतिक्रमण/अवैध निर्माण से संबंधित आदेश/नोटिस (प्रारूप-2) है।मुख्य बिंदु:नियम एवं अधिनियम: यह नोटिस राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 165 (3, 6) तथा The Prevention Of Damage to Public Property Act, 1984 के अंतर्गत जारी किया जाता है।अत…

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Document Description

कार्यालय ग्राम पंचायत, पं.स. सुमेरपुर (पाली)

यह दस्तावेज़ कार्यालय ग्राम पंचायत, पं.स. सुमेरपुर (पाली) द्वारा जारी किया गया अतिक्रमण/अवैध निर्माण से संबंधित आदेश/नोटिस (प्रारूप-2) है।

मुख्य बिंदु:

  • नियम एवं अधिनियम: यह नोटिस राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 165 (3, 6) तथा The Prevention Of Damage to Public Property Act, 1984 के अंतर्गत जारी किया जाता है।
  • अतिक्रमण हटाने के निर्देश: पूर्व में जारी स्थगन आदेश एवं नोटिस की पालना न करने तथा प्रस्तुत जवाब/स्पष्टीकरण असंतोषजनक होने पर अतिक्रमण/अवैध निर्माण को जनहित में हटाने के निर्देश दिए जाते हैं।
  • कार्रवाई की चेतावनी: निर्धारित तिथि एवं समय (सुबह 11:00 बजे) तक अतिक्रमण स्वयं न हटाने पर उपखण्ड प्रशासन/पुलिस इमदाद से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी और समस्त हर्जा खर्च संबंधित व्यक्ति से वसूला जाएगा।
  • पुलिस कार्रवाई: आदेश/नोटिस की प्रति संबंधित पुलिस थाने में भेजकर कानूनी कार्यवाही हेतु निवेदन भी किया जाता है।

नोट: ग्राम पंचायत की सक्षम स्वीकृति के बिना किसी प्रकार का निर्माण कार्य करना नियम विरुद्ध है।

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