Document Description
नवीन जिला परिषद डीग का गठन
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग (पंचायती राज विभाग), राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या एफ15(1)परा/विधि/जिपगठन/2025/762 दिनांक 19 नवम्बर 2025 के माध्यम से नवीन जिला परिषद डीग के गठन की सूचना जारी की गई है।
मुख्य बिंदु:
- नवीन जिला गठन: राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक प-9(18)राज-1/2022-(4) दिनांक 05.08.2023 के द्वारा भरतपुर जिले का पुनर्गठन कर नवीन जिला डीग का गठन किया गया है, जिसका मुख्यालय डीग रखा गया है।
- जिला परिषद का गठन: राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्या 13) की धारा-11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला परिषद, डीग का गठन किया गया है।
- क्षेत्राधिकार: नवगठित जिला परिषद, डीग का क्षेत्राधिकार राजस्व विभाग की उक्त अधिसूचना में वर्णित क्षेत्र में से नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका (नगरीय क्षेत्र) को छोड़कर समस्त क्षेत्र रहेगा। यह क्षेत्र जिला परिषद भरतपुर के वर्तमान क्षेत्राधिकार से पृथक रहेगा।
- भरतपुर जिला परिषद का कार्य: जिला परिषद भरतपुर वर्तमान स्वरूप में उस तारीख से ही विद्यमान नहीं रहेगी और कार्य करना बंद कर देगी जब नवीन जिला परिषद डीग एवं पुनर्गठित जिला परिषद भरतपुर का कार्यकाल प्रारंभ होगा।
