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ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग का महत्वपूर्ण आदेश
राजस्थान सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा प्रशासक के स्वेच्छा से इस्तीफा देने के संबंध में नया आदेश जारी किया गया है। यह आदेश क्रमांक ए.15(09)पंथ्रावि/विधि/विविध/2025/ई-54050 दिनांक 31.08.2026 को जारी किया गया है।
मुख्य बिंदु:
- यदि किसी प्रशासक द्वारा स्वेच्छा से अपने पद से इस्तीफा दिया जाता है, तो ऐसे समस्त प्रकरणों में संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा इस्तीफा स्वीकार किया जाकर उसे पदमुक्त किए जाने के आदेश स्वयं स्तर पर जारी किए जाने की कार्रवाई की जाएगी।
- इसकी सूचना पंचायती राज विभाग को प्रेषित की जावेगी।
- यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।
यह आदेश जसवंत सिंह, उप आयुक्त एवं उप शासन सचिव (प्रथम) द्वारा जारी किया गया है और इसकी प्रतियां सभी संबंधित जिला कलेक्टरों, संभागीय आयुक्तों और जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी गई हैं।
