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राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996: आबाद भूमि और पट्टा प्रारूप विवरण
यह दस्तावेज़ राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 और राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के अंतर्गत आने वाले महत्वपूर्ण आबाद भूमि, पट्टा, और संपत्ति रजिस्टरों के प्रारूपों (प्रारूप 20 से प्रारूप 24) को स्पष्ट करता है। ग्राम पंचायतों में भूमि आवंटन, विक्रय, और संपत्ति प्रबंधन के लिए इन प्रारूपों का आधिकारिक उपयोग किया जाता है।
मुख्य बिंदु और निर्धारित प्रारूप:
- प्रारूप 20 (नियम 137): भवनों और स्थावर सम्पत्तियों का रजिस्टर।
- प्रारूप 21 (नियम 146): आबाद भूमि के विक्रय का रजिस्टर।
- प्रारूप 22 (नियम 148): आबाद भूमि के प्रस्तावित विक्रय के सम्बन्ध में आक्षेप आमंत्रण करने का नोटिस।
- प्रारूप 23 (नियम 167(1)): आबाद भूमि का विक्रय विलेख।
- प्रारूप 23क (नियम 157(1)): आवासीय भूमि का पट्टा।
- प्रारूप 23ख (नियम 152(2)): आबाद भूमि का आवंटन / परिवारों में के कब्जे के अस्थायी मकानों / कच्चे मकानों का नियमितीकरण (विक्रय के लिए नहीं)।
- प्रारूप 23ग (नियम 158): आबाद भूमि का रियायती दर पर / निःशुल्क आवंटन।
- प्रारूप 24 (नियम 168(1)): आबाद भूमि की पट्टा बही (विक्रय विलेखों का रजिस्टर)।
ग्राम पंचायत स्तर पर भूमि रिकॉर्ड, पट्टा वितरण, और नियमबद्ध आवंटन के लिए ये सभी प्रपत्र कानूनी रूप से अनिवार्य और आधिकारिक दस्तावेज हैं।
